पंचायत चुनाव: रिजल्ट के 30 दिन में देना होगा खर्च का ब्योरा, अन्यथा अयोग्यता का खतरा - सत्यमेव जयते

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Saturday, July 5, 2025

पंचायत चुनाव: रिजल्ट के 30 दिन में देना होगा खर्च का ब्योरा, अन्यथा अयोग्यता का खतरा


देहरादून। उत्तराखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में भाग लेने वाले सभी प्रत्याशियों, चाहे वे निर्विरोध निर्वाचित हुए हों या नहीं, को चुनाव परिणाम घोषित होने के 30 दिन के भीतर अपने चुनावी खर्च का ब्योरा जिला निर्वाचन अधिकारी को अनिवार्य रूप से जमा करना होगा। 

तय समयसीमा में खर्च का हिसाब न देने या अपूर्ण अथवा त्रुटिपूर्ण लेखा जमा करने वाले प्रत्याशियों को तीन वर्ष तक चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य घोषित किया जा सकता है।राज्य के 12 जिलों में, हरिद्वार को छोड़कर, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की प्रक्रिया वर्तमान में चल रही है। इस बीच, राज्य निर्वाचन आयोग ने सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों को प्रत्याशियों के खर्च की सीमा और लेखा जमा करने के संबंध में स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी किए हैं।

 दिशा-निर्देशों के अनुसार, प्रत्याशियों को नामांकन से लेकर परिणाम घोषित होने तक के अपने चुनावी खर्च का विस्तृत ब्योरा अपने निर्वाचन अभिकर्ता के माध्यम से तैयार करना होगा। इस ब्योरे की पुष्टि के लिए संबंधित बिल या वाउचर जमा करना भी अनिवार्य है। 

राज्य निर्वाचन आयोग का यह कदम चुनाव प्रक्रिया में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। प्रत्याशियों से अपील की गई है कि वे समयसीमा का पालन करें और निर्धारित नियमों के अनुसार अपने खर्च का लेखा-जोखा जमा करें ताकि किसी भी प्रकार की अयोग्यता से बचा जा सके।

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